पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

Author: navabharat digital
UPDATED: Thu, 28 Nov 2024 02:51 PM
पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास
ऑडियो सुनें

प्रतापगढ़: जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर दोषी सिद्ध पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर अर्थदंड लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि केसरी प्रसाद त्रिपाठी ने संग्रामगढ़ पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसने अपनी बेटी कविता त्रिपाठी (21) का विवाह दिसंबर, 2010 में अशोक कुमार तिवारी से किया था।

तहरीर के मुताबिक, शादी के बाद अशोक कुमार और ससुराल के अन्य लोग उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और उनकी बेटी से चार लाख रूपए लाने को कहा गया। पैसे लाने से मना करने पर इन लोगों ने उसकी पिटाई की जिसकी जानकारी बेटी ने उन्हें दी थी।

केसरी प्रसाद त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि 11, अगस्त 2013 को उसकी बेटी की पिटाई कर हत्या कर दी गई ’ पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर अशोक कुमार तिवारी को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत ने अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

Breaking news. hindi news. Navabharat News. Latest news, in-depth analysis and opinion.
नवभारत न्यूज : छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, देश, दुनिया और राज्यों की खबरों का विश्वसनीय मंच.

लेखक के बारे में
By navabharat digital