रायपुर. प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम रायपुर के साथ ही सभी नगरीय निकायों में टैक्स जमा करने के लिए राज्य शासन ने 15 दिन का समय और दे दिया. पहले 31 मार्च के बाद टैक्स पटाने वालों पर नियमानुसार 6 प्रतिशत अधिभार लगाया जाता था. अब नागरिक 15 अप्रैल तक बिना किसी
अतिरिक्त शुल्क के टैक्स जमा कर पाएंगे. इधर 31 मार्च को रात 9 बजे तक की स्थिति में ही निगम ने लगभग 175 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त
कर लिया. अंतिम दौर में निगम ने नागरिकों को प्रॉपर्टी आईडी के साथ टैक्स जमा करने प्रेरित करने के लिए फोन कॉल का भी मदद ली. इसके
लिए निगम मुख्यालय भवन में 14 आॅपरेटर्स की टीम बनाकर सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक लगभग 20 हजार नागरिकों को कॉल
करके उनकी प्रॉपर्टी आईडी के साथ टैक्स के बकाया संबंध में जानकारी दी गई.
टैक्स : 31 की रात 9 बजे तक 175 करोड़ की वसूली
Author: www.navabharat.news
UPDATED: Fri, 01 Apr 2022 12:41 AM
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