सावरकर पर राहुल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के पुणे कार्यालय में घुसे

सावरकर के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

पुणे/नासिक. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई कार्यकर्ता शुक्रवार को कांग्रेस के पुणे नगर मुख्यालय में घुस गये और हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर पर टिप्पणी के विरोध में राहुल गांधी की तस्वीरों पर कालिख पोतने की कोशिश की. पुलिस ने यह जानकारी दी. शिवाजी नगर थाना के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने राहुल के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस भवन की दीवारों पर पोस्टर चिपकाये, जिनमें ‘‘माफीवीर जवाहरलाल नेहरू’’ लिखा हुआ था.

पुलिस निरीक्षक अरंिवद माणे ने कहा, ‘‘हमने कांग्रेस भवन से 10 से 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.’’ भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के एक सदस्य ने कहा कि वे सावरकर के बारे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की टिप्पणी की निंदा करने आये थे.
उन्होंने कहा, ‘‘हमें संदेह है कि राहुल को कांग्रेस का इतिहास पता भी है, या नहीं क्योंकि दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर को सम्मान पत्र दिया था.’’ महाराष्ट्र के अकोला जिला स्थित वड़ेगांव ग्राम में बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान राहुल ने सावरकर की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने (सावरकर ने) ब्रिटिश शासकों की मदद की थी और डर के कारण उन्हें एक माफीनामा लिखा था.

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि सावरकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रतीक हैं. उनकी इस टिप्पणी से विवाद छिड़ गया. इस बीच, पुणे पुलिस ने शुक्रवार को स्वारगेट इलाके में सावरकर के स्मारक के एक बोर्ड पर ‘माफीवीर’ लिखने को लेकर कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

स्वारगेट थाना के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक इंदालकर ने कहा, ‘‘कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वारगेट इलाके के सारसबाग के नजदीक स्थित सावरकर स्मारक के एक बोर्ड पर कथित तौर पर ‘माफीवीर’ लिखा था.’’ इस सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 504 (किसी व्यक्ति को इरादतन अपमानित कर उकसाना), 188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा करना) और सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.
इस बीच, भाजपा की नगर इकाई ने कहा कि घटना के मद्देनजर वे सावरकर स्मारक को दूध से धोकर शुद्धिकरण करेंगे.

सावरकर के पैतृक गांव के लोगों ने राहुल की टिप्पणी पर विरोध जताया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिंदुत्व विचारक और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी के विरोध में सावरकर की जन्मस्थली नासिक के भगूर में लोगों ने शुक्रवार को बाजार बंद रखा. गौरतलब है कि अकोला जिले के वाडेगांव में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और कारागार में रहने के दौरान उन्होंने डर के कारण माफीनामे पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी और अन्य समकालीन भारतीय नेताओं को धोखा दिया था.

कांग्रेस नेता की टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आह्वान पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान शुक्रवार को दिन भर बंद रहे. बालासाहेबांची शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी बंद का समर्थन किया. भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि इलाके के लोगों ने छत्रपति शिवाजी चौक पर विरोध-प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की.

भाजपा की देओलाली कैंप-भगूर इकाई के मंडल अध्यक्ष प्रसाद अडके ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘राहुल गांधी स्वातंर्त्यवीर सावरकर का अपमान करते रहे हैं और उन्हें माफी मांगनी चाहिए. हम गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को भगूर में तब तक प्रवेश नहीं करने देंगे जब तक वह (राहुल गांधी) माफी नहीं मांग लेते.’’ अधिकारियों ने बताया कि बंद शांतिपूर्ण है और कहीं से, किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है.

सावरकर के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे शहर की पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानी वी डी सावरकर के खिलाफ ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गांधी के खिलाफ बृहस्पतिवार को ठाणे नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई.

अधिकारी ने कहा, “महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ ंिशदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की कार्यकर्ता वंदना डोंगरे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी ने सावरकर के खिलाफ अपने अपमानजनक बयानों से नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.” उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और 501 (मानहानिकारक चीज छापने या उकेरने) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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