पांच वर्षीय बालिका का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में बस कंडक्टर गिरफ्तार

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में पांच वर्षीय स्कूली छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के कोतवाली थानाक्षेत्र में स्कूल बस से अपने घर वापस लौट रही बालिका के यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने यह कार्रवाई बालिका के परिजनों की शिकायत पर की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बालिका के परिजनों ने शिकायत की है कि मंगलवार दोपहर जब बालिका घर लौट रही थी तब कंडक्टर ने बालिका का यौन उत्पीड़न किया और उस दौरान बालिका को चोट पहुंची.

उन्होंने बताया कि जब बालिका ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी तब वे पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत की. उन्होंने बताया कि वहीं बालिका को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 41 वर्षीय आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि कंडक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ए) (बी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई है.

बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह ने इससे पहले बताया था कि बालिका के साथ यौन उत्पीड़न की घटना बस में हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब आरोपी कंडक्टर बच्ची को बस से उतारकर उसे पैदल घर छोड़ने जा रहा था.

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार बस में तीन शिक्षिकाएं और कई बच्चे सवार थे. उन्होंने बताया कि बस, जब बालिका के घर के निकट पहुंची तब आरोपी उसे घर छोड़ने के लिए ले गया और उसने बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने बस में सवार शिक्षिकाओं और बस चालक के बयान भी दर्ज किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि वे सभी इस घटना से पूरी तरह से अनजान हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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