छत्तीसगढ़: श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित

दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिकों के परिजनों को पांच लाख रूपए की सहायता राशि

रायपुर. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है. यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है. कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है. इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गइ है.

न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 200 रूपए और जोन ’स’ के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है. इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 870 और ’स’ के लिए 10 हजार 610 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा. इसी तरह से कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 910 रूपए, ’ब’ के लिए 11 हजार 650 रूपए और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा. उच्च कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 990 रूपए, ’ब’ के लिए 12 हजार 430 रूपए और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 170 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा.

कृषि श्रमिको के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिको के लिए 8 हजार 400 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा. इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रूपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रूपए 51 पैसे देय होगा. श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट https://cglabour.nic.in/ पद पर भी उपलब्ध है.

दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिकों के परिजनों को पांच लाख रूपए की सहायता राशि
श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जारी है. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और श्रम कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों और उनके परिजनों की सहायता हेतु अलग-अलग योजनाएं संचालित है. 01 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक हितों में बड़ी घोषणाएं की. उन्हांेने कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में इन्हें देय राशि 50 हजार रूपए से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने की घोषणा की. यह श्रमिकों के कल्याण के लिए उल्लेेखनीय कदम है.

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल पर श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के मार्गदर्शन में प्रदेश के अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की पहल की गई है. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना की घोषणा की गई है, इसके अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने घर से रेल अथवा बस से कार्यस्थल तक यात्रा करते हैं. उनके लिए मासिक टिकट कार्ड (एमएसटी) जारी किया जाएगा, यह कार्ड 50 किमी तक की यात्रा के लिए होगा. इसका संपूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा वहन किया जाएगा.

इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना की घोषणा भी की. इसके अंतर्गत निर्माणी श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए 50 हजार रुपए का अनुदान प्रदाय किया जाएगा. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, पैर के घुटने की सर्जरी, कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के ईलाज में शासन के स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त भी 20 हजार रुपए का अनुदान निर्माणी श्रमिकों को मिल सकेगा.

अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार वर्षों में श्रम विभाग ने 13 नई योजनाएं संचालित की जा रही है और इसके माध्यम से श्रमिकों को 172 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है. श्रमिकों की सहायता के लिए विभाग का हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर +91-07713505050 भी जारी किया गया है. इस टोल फ्री नंबर पर काल कर श्रमिक श्रम विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं तथा अपनी समस्याएं भी रख सकते हैं.

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