अदालत ने फिल्म ‘आदि पुरुष’ पर सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 21 फरवरी को

लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म ‘आदि पुरुष’ के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है. पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी तय की है.
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने कुलदीप तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर पारित किया.

याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लिए बिना फिल्म का प्रोमो जारी किया है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. याचिका में फिल्म में देवी सीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री द्वारा पहने गए परिधानों पर भी आपत्ति जताई गई है. याचिका में यह भी कहा गया है कि लोगों की भगवान राम और देवी सीता में गहरी आस्था है, लेकिन फिल्म में उन्हें लोगों की आस्था के खिलाफ दिखाया गया है.

याचिका में रावण के दृश्य को लेकर भी आपत्ति जताई गई है. याचिका में भगवान राम, माता सीता व रावण की भूमिका निभा रहे अभिनेता प्रभाष, कृति सेनन, सैफ अली खान के साथ ही हनुमान की भूमिका निभाने वाले देवदत्त नागे व लक्ष्मण की भूमिका कर रहे सनी सिंह को भी प्रतिवादी बनाया गया है. इसके अलावा फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक ओम राऊत भी याचिका में प्रतिवादी हैं.

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