ईडी हमला मामला: शाहजहां शेख को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने जनवरी में संदेशखालि में ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मामले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख को बृहस्पतिवार को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
शेख छह मार्च से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच को राज्य पुलिस से केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था.

सीबीआई ने जब उन्हें बशीरहाट में प्रथम अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, तो न्यायाधीश ने शेख और दो अन्य को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर भीड़ द्वारा हमला तब किया गया था, जब वे कथित राशन वितरण घोटाला मामले में एजेंसी की जांच के सिलसिले में पांच जनवरी को संदेशखालि में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे. संदेशखालि में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख को 55 दिन तक भागने के बाद 29 फरवरी को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

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