छग में दलहन, तिलहन, मक्का की फसल उगाने वाले किसानों को मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Mon, 30 Jun 2025 07:05 PM
छग में दलहन, तिलहन, मक्का की फसल उगाने वाले किसानों को मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ
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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल उगाने वाले किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का फैसला किया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कई फैसले किए गए.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है. अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल उगाने वाले किसानों को भी मिलेगा.

अधिकारियों ने बताया कि खरीफ 2024 में पंजीकृत किसान जिन्होंने धान की फसल लगाई थी तथा समर्थन मूल्य पर धान बेचा था और उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तब उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से ‘कृषक उन्नति योजना’ लागू करने का फैसला किया था. राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है. राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था. अधिकारियों ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के अनुसार धान किसानों को प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाती है.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया है.

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि/कमी का समुचित प्रबंधन और आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में लॉजिस्टिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य ‘लॉजिस्टिक हब’ के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी.

अधिकारियों ने बताया कि राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक क्षेत्र तथा ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ‘लॉजिस्टिक हब’ की स्थापना के लिए निवेश के लिए आर्किषत किया जाएगा. राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे राज्य के उद्योगों, व्यापारियों तथा किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी. प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.

अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है. जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय और जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी. अनावश्यक न्यायालयीन प्रक्रियाओं और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी.

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