हिंदू देवताओं का अपमान, भारत विरोधी भावना फैलाने मामले में पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 28 Jan 2025 10:32 PM
हिंदू देवताओं का अपमान, भारत विरोधी भावना फैलाने मामले में पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक अदालत को बताया कि पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ 2016-17 में कथित तौर पर अपमानजनक पोस्ट करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है. अय्यूब के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में ‘हिंदू देवताओं का अपमान, भारत विरोधी भावना फैलाना और धार्मिक विद्वेष को भड़काने’ जैसे आरोप शामिल हैं.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह ने अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पुलिस ने 25 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज करने के अदालत के निर्देश पर अनुपालन रिपोर्ट दायर की है. पुलिस ने बताया कि 27 जनवरी को दर्ज की गई प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ.ावा देने के लिए दंड), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) और 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत दर्ज की गई थी.

सचदेवा ने अदालत से प्राथमिकी का आदेश देने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया था कि अय्यूब ने ‘एक्स’ पर अपमानजनक पोस्ट किए हैं. दक्षिण दिल्ली के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

By Yogesh Kumar Sahu