कोई भी बचने की उम्मीद नहीं कर सकता: लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर रीजीजू ने कहा

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 03 Jul 2024 10:10 PM
कोई भी बचने की उम्मीद नहीं कर सकता: लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर रीजीजू ने कहा
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नयी दिल्ली. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण में कथित अशुद्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस दिए जाने के एक दिन बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश करने वाला कोई भी सदस्य आसानी से बच नहीं पाएगा और नियम अपना काम करेंगे.

रीजीजू भाजपा सदस्य बांसुरी स्वराज द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत एक नोटिस का जिक्र कर रहे थे जिसमें लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया गया है कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान गांधी के भाषण में कुछ अशुद्धियों के खिलाफ उनके नोटिस पर संज्ञान लें.

रीजीजू ने इस मुद्दे पर सवालों के जवाब में कहा, ”जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तथ्यों और आंकड़ों सहित कई चीजों पर झूठ बोलते रहे, तो अध्यक्ष को एक नोटिस दिया गया और हमने अध्यक्ष से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. हम कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.” मंत्री ने कहा कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं क्योंकि सदन में कोई भी सदस्य अध्यक्ष से ऊपर नहीं होता है.
रीजीजू ने कहा, “कोई भी बचने की उम्मीद नहीं कर सकता. किसी के लिए सिर्फ इसलिए कोई विशेषाधिकार नहीं है कि वह एक विशेषाधिकार वाले परिवार से आता है.”

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, “यदि कोई सदन को गुमराह करने के लिए पद का दुरुपयोग करना चाहता है, तो वह आसानी से बच नहीं पाएगा. नियम अपना काम करेंगे.” राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सोमवार को गांधी के भाषण के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और रीजीजू ने कांग्रेस नेता पर अग्निपथ योजना और अयोध्या में स्थानीय लोगों को दिए गए मुआवजे सहित कई मुद्दों के बारे में “झूठे” दावे करने का आरोप लगाया.

अध्यक्ष के निर्देश 115 के तहत, कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए बयान में किसी गलती या अशुद्धि को इंगित करना चाहता है, तो सदन में मामले का उल्लेख करने से पहले, गलती या अशुद्धि का विवरण बताते हुए अध्यक्ष को लिखता है और मुद्दे को उठाने की अनुमति मांगता है. सदस्य अध्यक्ष के समक्ष ऐसे साक्ष्य रख सकता है जो उसके पास आरोप के समर्थन में हों.
अध्यक्ष तथ्यात्मक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मामले को मंत्री या संबंधित सदस्य के संज्ञान में ला सकते हैं.

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