पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने इमरान की गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ घोषित किया, तत्काल रिहाई का आदेश

पाक विदेश मंत्री ने इमरान खान की पार्टी से मामले को और खराब नहीं करने को कहा

इस्लामाबाद/कराची/लाहौर. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को ‘गैर कानूनी’ करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. इससे पहले शीर्ष अदालत के निर्देश पर खान को उसके समक्ष पेश किया गया. .

प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने 70 वर्षीय खान को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश जारी किया था. .

पाक विदेश मंत्री ने इमरान खान की पार्टी से मामले को और खराब नहीं करने को कहा
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के लोग ‘‘ मामले को और खराब न करें” और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपने हिंसक प्रदर्शन को बंद करें. भुट्टो-जरदारी ने यह भी कहा कि वह संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं हैं.

इमरान खान की पार्टी ने हिंसक संघर्षों में संलिप्तता से इनकार किया
पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (पीटीआई) ने उसके प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों में अपनी संलिप्तता से बृहस्पतिवार को इनकार किया और इस संबंध में सेना के बयान को ‘‘तथ्यों के विपरीत’’ एवं ‘‘जमीनी वास्तविकताओं की खराब समझ पर आधारित’’ बताया. पीटीआई ने ट्विटर पर साझा किए एक बयान में कहा कि वह शांति एवं अहिंसा के जरिए और संविधान का पालन करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्वास करती है.

सेना अधिकारी के घर पर हमला करने के लिए खान, 1,500 पीटीआई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा
पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पार्टी के 1,500 कार्यकर्ताओं पर लाहौर में सेना के एक शीर्ष अधिकारी के आवास पर हमला करने तथा उसे आग लगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. मंगलवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने नेता की गिरफ्तारी से गुस्साए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान के समर्थक बुधवार को सेना के जनरल हेडक्वार्टर्स में घुस गए थे. उन्होंने सेना के वाहनों तथा प्रतिष्ठानों पर हमला करते हुए लाहौर कोर कमांडर के आवास को आग लगा दी थी.

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एनएबी को एक घंटे के अंदर इमरान को पेश करने का निर्देश दिया
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक घंटे के भीतर पेश करने का आदेश दिया. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि एजेंसी ने अदालत परिसर में प्रवेश कर और रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना खान को गिरफ्तार कर “अदालत की अवमानना” की है.

प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश जारी किया. पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की.

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