पीएमएलए अदालत ने शाहजहां शेख को ईडी के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

कोलकाता/नयी दिल्ली. कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख को मछली पालन व्यवसाय से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. शेख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर भीड़ द्वारा हमला करने के मामले के सिलसिले में 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. यह घटना उस समय हुई थी जब ये अधिकारी धन शोधन के एक अन्य मामले में शेख के परिसरों की तलाशी लेने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित संदेशखाली गए थे.

शेख ने एक अदालत के आदेश पर पिछले दो हफ्ते ईडी की हिरासत में बिताये हैं. उसे यहां विचार भवन स्थित पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ईडी के वकील अभिजीत भद्रा ने शेख को न्यायिक हिरासत में भेजने का अदालत से अनुरोध किया था.

संघीय एजेंसी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि शेख ने मछली पालन व्यवसाय की आड़ में असहाय ग्रामीणों की जमीन हड़पने से प्राप्त धन की हेराफेरी कर धन शोधन किया. ईडी अधिकारियों की एक टीम पर पांच जनवरी को करीब 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जब वे राशन वितरण घोटाला मामले के सिलसिले में संदेशखाली के सरबेरिया गांव स्थित शेख के परिसरों की तलाशी लेने पहुंचे थे.

ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि इसने धन शोधन मामले की अपनी जांच के तहत, तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. संघीय एजेंसी ने कहा कि शिव प्रसाद हाजरा, शेख आलमगीर और दीदार बख्श मुल्ला को 12 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था. इससे जुड़े एक घटनाक्रम में, कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने सोमवार को शेख को धन शोधन के एक अन्य मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

शेख को ईडी के अधिकारियों पर भीड़ द्वारा हमला करने के मामले के सिलसिले में 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. यह घटना उस समय हुई थी जब ये अधिकारी धन शोधन के एक मामले में शेख के परिसरों की तलाशी लेने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित संदेशखालि गए थे.

संघीय एजेंसी ने धन शोधन के मामले में आरोप लगाया है कि शेख ने मछली पालन व्यवसाय की आड़ में धन शोधन किया. ईडी ने दावा किया, ”शेख आदिवासियों/किसानों से अवैध रूप से हड़पी गई जमीन पर मछली पालन का व्यवसाय कर रहा है और उसने उक्त जमीन पर अपनी कंपनी एस. के. सबीना फिश सप्लायर के नाम से मछली/झींगा पालन कर एवं उसे बेचकर और कई अन्य कारोबार (ईंट भट्ठा सहित) से अपराध की आय अर्जित की.”

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