अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से संबंधित मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत मिली

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 20 Feb 2024 08:14 PM
अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से संबंधित मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत मिली
ऑडियो सुनें

सुलतानपुर. सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से संबंधित मानहानि मामले में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी. राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त होने के कारण 18 जनवरी को सांसद-विधायक विशेष अदालत की पिछली सुनवाई में शामिल नहीं हो सके थे.

गांधी के अधिवक्­ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव के समक्ष पेश हुए और ‘बेल बॉण्ड’ भरने के बाद 25-25 हजार रुपये के दो मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई. शुक्­ला ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी.

कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के तहत अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में सोमवार को रात्रि प्रवास के अगले ही दिन राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे.

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी को आज फुरसतगंज से हेलीकॉप्टर से यहां आना था जिसके लिए अमहट हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम तक किए गए थे, लेकिन एकाएक राहुल के कार्यक्रम में बदलाव हुआ और वह सड़क मार्ग से सुलतानपुर पहुंचे. उन्होंने बताया कि राहुल ठीक 11 बजे अदालत में दाखिल हुए और जमानत मिलने के बाद 11 बजकर 25 मिनट पर बाहर निकले आये जिसके बाद वह रायबरेली की तरफ निकल गए.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर कराया था. इसमें आरोप लगाया कि आठ मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का ”अभियुक्त” कहा था.

शिकायतकर्ता ने गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करने वाली भाजपा के अध्यक्ष हत्या के एक मामले में ”आरोपी” हैं. जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. हालांकि, राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले ही मुंबई की एक विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने वर्ष 2005 के एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में शाह को बरी कर दिया था.

इसके पहले संवाददाताओं से बातचीत में मंगलवार को भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कहा, ” राहुल गांधी ने अमित शाह को ”हत्यारा” कहा था, तमाम अपशब्द कहे थे, उसे लेकर हमने एक परिवाद दाखिल की थी.” उन्­होंने कहा, ” भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है. ऐसी पार्टी के राष्­ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहा जाना अनुचित है. इससे हमें काफी ठेस पहुंची जिसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और हमने परिवाद दाखिल की.” मिश्रा ने कहा, ” न्यायालय ने कई बार उनको समन जारी किया. उन्होंने उसकी अनदेखी की और आज वह उसी मामले में संभवत: अदालत में पहुंच रहे हैं.”

Breaking news. hindi news. Navabharat News. Latest news, in-depth analysis and opinion.
नवभारत न्यूज : छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, देश, दुनिया और राज्यों की खबरों का विश्वसनीय मंच.

लेखक के बारे में
By Yogesh Kumar Sahu