अभिनेत्री लैला खान, पांच अन्य की हत्या के लिए सौतेले पिता को दोषी ठहराया गया
मुंबई. मुंबई की सत्र अदालत ने परवेज टाक को 2011 में अपनी सौतेली बेटी और अभिनेत्री लैला खान, उनकी मां और लैला के चार भाई-बहनों की हत्या के लिए दोषी ठहराया. टाक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अन्य अपराधों के अलावा हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया गया. अदालत सजा की अवधि पर 14 मई को दलीलें सुनेगी.
टाक लैला की मां सेलिना का तीसरा पति था. अभिनेत्री लैला, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी. अभियोजन पक्ष ने कहा था कि संपत्तियों पर बहस के बाद टाक ने पहले सेलिना की और फिर लैला और उनके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी. हत्याओं का मामला कुछ महीने बाद सामने आया जब टाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया. सड़े गले शव बाद में बंगले से बरामद किए गए. अभियोजन पक्ष ने टाक के खिलाफ 40 गवाहों से पूछताछ की.