स्वप्ना सुरेश ने अदालत का रुख किया, मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

कोच्चि. राजनयिक सामान के जरिये सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने उसके हालिया खुलासों के कारण केरल में दंगा भड़काने से जुड़ी कथित साजिश को लेकर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध के साथ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया.

सुरेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है. साथ ही आरोप लगाया कि अदालत के समक्ष पूर्व मंत्री के.टी. जलील से जुड़ी ‘‘अवैध गतिविधियों’’ की जानकारी साझा करने के चलते पूर्व मंत्री ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

सुरेश ने अपनी याचिका में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनके परिवार के दो सदस्यों, पूर्व मंत्री के.टी. जलील, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन, मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर और कुछ शीर्ष नौकरशाहों की ‘‘सोने की तस्करी सहित संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का भी आरोप लगाया.’’ याचिका में आरोप लगाया गया कि यूएई के महावाणिज्य दूत के साथ मिलकर ‘‘इन लोगों ने बड़ी ही चतुराई से उसका इस्तेमाल किया.’’ जलील ने हाल ही में पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद स्वप्ना सुरेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के लिए इरादे से उकसाना) और धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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