ठाणे की पॉक्सो अदालत ने किशोरी से सामूहिक बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Author: navabharat digital
UPDATED: Fri, 07 Nov 2025 03:23 PM
ठाणे की पॉक्सो अदालत ने किशोरी से सामूहिक बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने सामूहिक बलात्कार के एक मामले में एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भिवंडी में अतिरिक्त सत्र और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एन के करांडे ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में पड़ोसी पालघर जिले के निवासी 25 वर्षीय सागर जानू धनगते पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इस मामले में तीन अन्य आरोपी भी शामिल हैं जो अपराध के समय किशोर थे। उनके खिलाफ मामले में वर्तमान में किशोर न्याय न्यायालय के समक्ष सुनवाई जारी है। विशेष लोक अभियोजक विजय बी मुंडे के अनुसार धनगते और तीन नाबालिगों ने 18 जनवरी 2019 को 17 वर्षीय लड़की से उस समय बलात्कार किया था जब वह नदी से पानी भरकर घर लौट रही थी। उस समय एक आश्रम स्कूल में पढ़ रही किशोरी पालघर जिले में अपने परिवार के पास राशन खरीदने में उनकी मदद करने गई थी। अपराध के बारे में पता चलने के बाद उसकी मां ने पुलिस से संपर्क किया था।

पॉक्सो अदालत में पीड़िता समेत अभियोजन पक्ष के नौ गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने वयस्क आरोपी के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो के गंभीर आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। इसके बाद अदालत ने आरोपी धनगते को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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