बुली बाई एप मामले में तीन आरोपियों को मिली जमानत

मुंबई. मुंबई की एक अदालत ने ‘‘बुली बाई’’ ऐप मामले में गिरफ्तार तीन छात्रों को मंगलवार को जमानत दे दी. एप मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाता था और उनके विवरण सार्वजनिक कर उपयोगकर्ताओं को उनकी ‘‘नीलामी’’ करने की अनुमति देता था .

बांद्रा की एक अदालत के मजिस्ट्रेट के सी राजपूत ने मामले में गिरफ्तार किये गये विशाल कुमार झा, श्वेता ंिसह और मयंक अग्रवाल को जमानत दे दी . इससे पहले, मजिस्ट्रेट और सत्र अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, और पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद तीनों ने फिर से अपनी याचिका दायर की. झा ने वकील शिवम देशमुख के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि मजिस्ट्रेट और सत्र अदालतों ने उनके आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि जांच अभी जारी है.

झा की जमानत याचिका में दलील दी गई है कि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता को तकनीकी ज्ञान है और इसलिए, वह साक्ष्य नष्ट कर सकता है, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गयी हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और  आरोप पत्र दायर कर दिया है. हालांकि, मामले के दो अन्य आरोपियों ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज ंिसह की जमानत याचिकाएं बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दीं. विस्तृत जमानत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.

Related Articles

Back to top button