छत्तीसगढ़ में रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है. जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की एकल रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में नौ माह तक के लिए 24 प्रतिशत की विशेष छूट देने का फैसला किया है.

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रोलिंग मिलों को एक जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि में उपभोग की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है. इससे छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य शासन द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 175 रोलिंग मिलें हैं. रायपुर में 125 मिलें संचालित हैं. कोयले के दामों में लगातार वृद्धि और महंगी बिजली के चलते रोंिलग मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है. रोलिंग मिलों के संचालन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट देकर विशेष राहत दी गई है, जिससे इनमें काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे.

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