
नयी दिल्ली. संवैधानिक विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी अचारी ने कानून के साथ-साथ संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जीती गई दो सीट में से एक से दो सप्ताह के भीतर इस्तीफा देना होगा. अचारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि जो भी उम्मीदवार दो सीट से जीतता है उसे चुनाव परिणाम के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होती है.
राहुल गांधी 17वीं लोकसभा के भंग होने के बाद भी वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा भेज सकते हैं क्योंकि 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त होने तक वह पद पर बने रहेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नयी लोकसभा के गठन के लिए सदन को भंग करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर मुहर लगाए जाने के बाद गत 5 जून को 17वीं लोकसभा भंग हो गई.
अचारी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली होने की स्थिति में सदस्य निर्वाचन आयोग को इस्तीफा भेज सकते हैं. यदि कोई सदस्य दो सीट में से एक से इस्तीफा देने में विफल रहता है, तो उसे दोनों सीट खोने का खतरा होता है. नयी लोकसभा में कांग्रेस ने 99 सीट जीती हैं. राहुल गांधी केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीते हैं.



