हनुमान चालीसा विवाद से जुड़ा मामला: नवनीत राणा अदालत में पेश नहीं हुईं

हनुमान चालीसा विवाद से जुड़ा मामला: नवनीत राणा अदालत में पेश नहीं हुईं

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता नवनीत राणा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर हुए विवाद से जुड़े 2022 के एक मामले में बुधवार को यहां की एक अदालत में पेश नहीं हुईं।

उन्होंने अदालत में पेश नहीं होने के लिए खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। पूर्व सांसद के पति एवं अमरावती से विधायक रवि राणा भी इस मामले में आरोपी हैं। वह अदालत में पेश हुए। दंपत्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दंपत्ति के खिलाफ पुलिसर्किमयों का विरोध करने और उनके काम में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुंबई के खार इलाके में स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। दंपत्ति ने बांद्रा में ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना की घोषणा की थी।

सांसदों और विधायकों के विरुद्ध दर्ज मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने पिछली सुनवाई के दौरान राणा दंपत्ति को 12 जून को उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। रवि राणा बुधवार को अदालत के समक्ष पेश हुए।

नवनीत राणा के वकील शब्बीर शोरा ने पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की और कहा कि वह अस्वस्थ हैं और इसलिए अदालत में नहीं आ सकतीं। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और रवि राणा की उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मामले की सुनवाई दो जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। नवनीत राणा और रवि इस समय जमानत पर हैं।

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