मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत की अदालत में अपील करेंगे राहुल गांधी

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Sun, 02 Apr 2023 07:39 PM
ऑडियो सुनें

सूरत. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत (गुजरात) की एक अदालत में सोमवार को अपील दाखिल करेंगे और अदालत में मौजूद रहेंगे. उनके वकील ने रविवार को यह जानकारी दी. पार्टी के सूत्रों ने बताया कि गांधी उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाने वाली मेट्रोपोलिटन अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने के लिए सत्र अदालत में उपस्थित रहेंगे.

उनके वकील किरीट पानवाला ने कहा, ‘‘राहुल गांधी अपराह्न करीब तीन बजे अपील दाखिल करने के लिए सूरत में सत्र अदालत पहुंचेंगे.’’ पार्टी के सूत्रों ने बताया कि गांधी जब सोमवार दोपहर को यहां पहुंचेंगे, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सूरत में मौजूद रहेंगे.
सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी.

अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था. हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें.

लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था.
लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि तथा सजा पर रोक न लगा दे. राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’’

Breaking news. hindi news. Navabharat News. Latest news, in-depth analysis and opinion.
नवभारत न्यूज : छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, देश, दुनिया और राज्यों की खबरों का विश्वसनीय मंच.

लेखक के बारे में
By Yogesh Kumar Sahu