शाहबाद डेरी हत्याकांड : आरोपी साहिल को पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 30 May 2023 09:19 PM
शाहबाद डेरी हत्याकांड : आरोपी साहिल को पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
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नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 16 साल की लड़की की 20 से अधिक बार चाकू मारकर और फिर पत्थर से कुचलकर हत्या करने के आरोपी साहिल को पूछताछ के लिए दो दिन तक पुलिस हिरासत में भेजने को अनुमति दे दी. सूत्रों ने बताया कि साहिल (20) को ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति नैन के समक्ष पेश किया जहां उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. हिरासत के दौरान उससे अपराध, उसके उद्देश्य और अपराध में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के बारे में पूछताछ की जा सकती है.

उन्होंने बताया कि आरोपी को सुरक्षा कारणों से अदालत के सामान्य कामकाजी समय से पहले मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया.
पुलिस ने बताया था कि उत्तरपश्चिम दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार शाम को साक्षी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गयी थी. उसके शरीर पर चोट के 34 निशान थे और उसकी खोपड़ी फट गयी थी.

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर साहिल की हिरासत मांगी है कि वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है और अपराध में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है. साहिल को सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार किया गया था. वहां मेडिकल जांच के बाद उसे सोमवार देर रात को राष्ट्रीय राजधानी लाया गया था.

पुलिस के मुताबिक, साहिल ने 15 दिन पहले खरीदा था चाकू
शाहबाद डेरी हत्याकांड में युवक द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू उसने करीब 15 दिन पहले खरीदा था और पुलिस अभी तक इसे बरामद नहीं कर पाई है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. साहिल (20) ने 16 साल की साक्षी पर 20 से ज्यादा वार किए. इसके बाद आरोपी ने सीमेंट के स्लैब से उस पर फिर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उसके शरीर पर चोट के 34 निशान थे और उसकी खोपड़ी टूट गई थी.

एक अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिये साहिल बार-बार अपने बयान बदल रहा है. उन्होंने कहा कि उसने करीब 15 दिन पहले चाकू खरीदा था और पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने चाकू कहां से खरीदा था.
पुलिस के अनुसार, चूंकि साहिल ने घटना से कुछ दिन पहले चाकू खरीदा था, इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह पहले से ही उसे मारने की योजना बना रहा था. पुलिस ने कहा कि उसने (साहिल ने) यह भी दावा किया कि उसने गुस्से में आकर लड़की को मार डाला क्योंकि वह उसकी अनदेखी कर रही थी.

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी वारदात से चंद मिनट पहले एक व्यक्ति से बात करते दिखा

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में एक किशोरी की दिल दहला देने वाली हत्या के दो दिनों बाद इंटरनेट पर एक सीसीटीवी फुटेज प्रसारित हो रहा है जिसमें आरोपी को अपराध से चंद मिनट पहले कथित रूप से एक व्यक्ति से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि हत्या पूर्व नियोजित थी और आरोपी साहिल अपने मंसूबे के साथ लड़की का गली में इंतजार कर रहा था.

वीडियो में कथित रूप से दिखाया गया है कि साहिल से बातचीत करने वाला व्यक्ति उस जगह से चला गया और साहिल आगे की तरफ बढ. गया. साहिल को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. साहिल को सोमवार को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली सरकार, पुलिस से रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी (एनसीएससी) में एक नाबालिग लड़की की जघन्य हत्या को लेकर दिल्ली सरकार तथा शहर की पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी है. एनसीएससी ने दिल्ली के मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव, दिल्ली सरकार, शहर के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर उसे इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने कहा कि वह अखबारों में आयी खबरों के आधार पर घटना का स्वत: संज्ञान ले रहा है.

पत्र में कहा गया है, ”राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 29 मई 2023 को एक दैनिक अखबार में प्रकाशित खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है…आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मामले की जांच करने का फैसला किया है.” इसमें कहा गया है, ”आपसे इस नोटिस के मिलने के तीन दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया जाता है.”

आयोग ने कहा कि अगर उसे निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो आयोग ”भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्रदत्त दीवानी अदालतों की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और आयोग के समक्ष आपकी या किसी प्रतिनिधि की पेशी के लिए सम्मन जारी कर सकता है.”

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