
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मशहूर अभिनेता विजय अभिनीत फिल्म ‘लियो’ के निर्माताओं की एक याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें तमिलनाडु सरकार को सुबह 7 बजे फिल्म के एक विशेष शो की स्क्रीनिंग की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी. अदालत ने फिल्म निर्माता से मामले पर सरकार से संपर्क करने के लिए कहा.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार ने पांच शो – (4 नियमित और एक विशेष शो) की अनुमति दी है, लेकिन फिल्म की रिलीज तारीख 19 अक्टूबर के अगले दिन 24 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से 1.30 बजे के निर्धारित समय के दौरान उन्हें प्रर्दिशत करना संभव नहीं होगा. बृहस्पतिवार को सुबह 4 बजे के शो की अनुमति देने के निर्माता के अनुरोध को अदालत ने खारिज कर दिया.
निर्माताओं ने निर्धारित समय के भीतर 5 शो आयोजित करने में असमर्थ होने के लिए फिल्म की 2.45 घंटे की अवधि का हवाला दिया.
मामले में तमिलनाडु थिएटर और मल्टीप्लेक्स ऑनर्स एसोसिएशन को एक पक्ष के रूप में शामिल करते हुए, न्यायमूर्ति अनीता सुमंत, जिनके समक्ष याचिका आई थी, ने कहा कि याचिकाकर्ता और पक्षकार राज्य के गृह सचिव के सामने पेश हो सकते हैं और अपना मामला पेश कर सकते हैं.
हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि जनता की सुरक्षा को देखते हुए मध्यांतर तथा शो के बीच के समय के संबंध में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. इस बीच फिल्म निर्माताओं के वकीलों ने गृह सचिव से भी मुलाकात की.



