अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को विदेश यात्रा की सशर्त मंजूरी

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को आईफा अवार्ड के लिए कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी है. अभिनेत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित धन शोधन मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया था. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अभिनेत्री को 31 मई से छह जून तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने की अनुमति देने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने अभिनेत्री को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा की रसीद जमा करने और यह लिखकर देने के लिए कहा कि यदि वह नहीं लौटती हैं, तो यह राशि एक करोड़ रुपये की जमानत के साथ जब्त कर ली जाएगी.

न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. अदालत ने ईडी की याचिका का निपटारा कर दिया और फर्नांडीज को सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया. ईडी ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में पिछले साल फर्नांडीज के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था. फर्नांडीज श्रीलंकाई नागरिक हैं और वर्ष 2009 से भारत में रह रही हैं.

जांच एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कई आधार पर एलओसी को निलंबित करने के निचली अदालत के आदेश की आलोचना की. राजू ने कहा कि फर्नांडीज जांच से बचने के लिए भाग सकती हैं और उन्होंने जांच में ठीक से भाग नहीं लिया है. फर्नांडीज ने इसके पहले 15 दिनों की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए निचली अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और नेपाल में कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता है.

निचली अदालत के समक्ष अपने आवेदन में फर्नांडीज ने दावा किया था कि एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री होने के नाते, उन्हें कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिहर्सल और आईफा पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, उन्होंने अपना पासपोर्ट जारी करने की विनती की थी. हालांकि, ईडी ने उन्हें यह कहते हुए विदेश जाने से रोक दिया था कि उन्हें धन शोधन मामले में जारी जांच में शामिल होना पड़ सकता है. अभिनेत्री से ईडी अब तक कई बार पूछताछ कर चुकी है.

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