मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार, सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट के घोल से सील किया गया था। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा है।
लंदन से लौटने के बाद हत्या की साजिश का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंद्रानगर निवासी सौरभ लंदन में नौकरी करता था और 24 फरवरी 2025 को मेरठ स्थित अपने घर लौटा था। अभियोजन का आरोप है कि सौरभ के वापस आने के बाद पत्नी मुस्कान और साहिल के बीच संबंधों में वह बाधा बन रहा था। इसी के चलते दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंद्रानगर निवासी सौरभ लंदन में नौकरी करता था और 24 फरवरी 2025 को मेरठ स्थित अपने घर लौटा था। अभियोजन का आरोप है कि सौरभ के वापस आने के बाद पत्नी मुस्कान और साहिल के बीच संबंधों में वह बाधा बन रहा था। इसी के चलते दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची।