Sheikh Hasina: शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे में 17 नवंबर को आएगा फैसला, हिंसा का डर; हाई अलर्ट पर बांग्लादेश

Sheikh Hasina: शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की है। शेख हसीना के साथ ही इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मनुन भी आरोपी हैं।

बांग्लादेश की विशेष अदालत ‘अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण’ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएगी। फैसले को देखते हुए बांग्लादेश में तनाव का माहौल है। गुरुवार को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बंद का एलान किया है। अवामी लीग के बंद के चलते राजधानी ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और लॉकडाउन जैसे हालात हैं। बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। अभियोजक टीम के एक सदस्य ने बताया कि अपराध न्याधिकरण तय शेड्यूल के मुताबिक ही अपना फैसला सुनाएगा।

ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सेना सड़कों पर उतरी
अवामी लीग के बंद और शेख हसीना के खिलाफ फैसले को देखते हुए सरकार ने ढाका में सेना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और दंगा रोधी पुलिस के जवानों की तैनाती की है। ढाका की सड़कें खाली दिखाई दे रही हैं, बसों की आवाजाही भी सीमित है। कई निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने अपनी कक्षाएं ऑनलाइन चलाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ढाका, मुंशीगंज, सेंट्रल तंगैल और दक्षिण पश्चिमी गोपालगंज इलाके में अज्ञात लोगों ने पांच खाली बसों को आग लगा दी।

अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की
शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की है। शेख हसीना के साथ ही इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मनुन भी आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने बीते साल छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। इसी छात्र आंदोलन के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था।

शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मनगढ़ंत बताया और कहा कि उनके खिलाफ यह पूरा केस राजनीतिक साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मामले पर सुनवाई कर रहा ट्रिब्यूनल निष्पक्ष नहीं है।

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