प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, जमानत पर रिहा

नागपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस की नागपुर इकाई के नेता शेख हुसैन को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.

कांग्रेस की नागपुर शहर इकाई के पूर्व अध्यक्ष हुसैन के खिलाफ मंगलवार देर रात गिट्टीखदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. भाजपा के स्थानीय नेताओं ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर पुलिस उपायुक्त संदीप पखाले को ज्ञापन सौंपा था.

भाजपा की नागपुर (पश्चिम) इकाई के अध्यक्ष विनोद कानहरे की शिकायत के आधार पर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अभद्र हरकत करना या अभद्र शब्द बोलना) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

गिट्टीखदान थाने के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस मामले में हुसैन को गिरफ्तार किया गया और बाद में वह जमानत पर रिहा हो गए. वहीं, कांग्रेस की नागपुर इकाई के अध्यक्ष विकास ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने कहा कि शहर में कई ऐसे अपराधी हैं जोकि गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फरार हैं. ठाकरे ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने एक राजनेता के खिलाफ कुछ बोल दिया तो इसमें इतनी तेजी से कार्रवाई की जरूरत नहीं थी.

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