अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में दाखिल जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है.

अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के दौरान अनियमितता की गई ताकि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके. जांच एजेंसियों के मुताबिक इस दौरान बिना उचित प्राधिकार की मंजूरी के लाइसेंस शुल्क को माफ या घटाया गया और लाइसेंस की अवधि का विस्तार किया गया.

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लाभार्थियों ने ‘गैरकानूनी’ लाभ आरोपी अधिकारियों को हस्तांतारित किए और अपने लेखाजोखा में फर्जी आंकड़े दर्ज किए ताकि पूरे प्रकरण को छिपाया जा सके. सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को ‘घोटाले’ में कथित भूमिका के संबंध में गिरफ्तार किया था. ईडी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री को सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया. सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से 28 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था.

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