दिल्ली आबकारी नीति: ईडी ने दाखिल किया नया आरोपपत्र, के. कविता आरोपी के तौर पर नामजद

नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को नया आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. संघीय एजेंसी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था.

सूत्रों ने कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया. सीबीआई, ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा 13 मई को आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती हैं. अगले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह का आरोपपत्र दाखिल किए जाने की संभावना है. इस मामले में ईडी का यह सातवां आरोपपत्र है. ईडी अब तक इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी.

ईडी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी (आप) ने ‘साउथ ग्रुप’ से मिली 100 करोड़ रुपये की “रिश्वत” में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किया था. ‘साउथ ग्रुप’ आबकारी लॉबी में कथित तौर पर कविता, ओंगोल लोकसभा सीट से तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी और अन्य शामिल हैं.

आबकारी मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है. आबकारी नीति अब रद्द हो चुकी है. दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी. इसके बाद ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था. ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था.

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