दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के लिए नये सिरे से चुनाव पर रोक लगाई
नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए नये सिरे से चुनाव कराये जाने पर शनिवार को रोक लगा दी। यह चुनाव 27 फरवरी को होने का कार्यक्रम था।
न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने अदालत की छुट्टी के दिन एक विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम घोषित किये बगैर महापौर सोमवार को नये सिरे से चुनाव करा रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।