सांसद के रूप में अयोग्य घोषित राहुल गांधी को सरकारी बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Mon, 27 Mar 2023 08:58 PM
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नयी दिल्ली. लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. राहुल गांधी को पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने इस संबंध में फैसला किया और इसके बाद निचले सदन के सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का पत्र भेजा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था. सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य ठहराये गए सदस्य को उनकी सदस्यता खोने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है.

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी इस अवधि को बढ़ाने के लिए आवास संबंधी समिति से आग्रह कर सकते हैं. राहुल को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति को एनडीएमसी के संपदा महानिदेशालय सहित विभिन्न विभागों को भेजा गया था. ज्ञात हो कि आवास संबंधी संसद की समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद सी आर पाटिल हैं और इसमें विभिन्न दलों के 11 सदस्य हैं.

समिति के सदस्य एवं कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राहुल गांधी कुछ कॉरपोरेट घरानों को मिल रहे फायदे के बारे में बोलते हैं, तब उनकी सुरक्षा को एसपीजी से सीआरपीएफ को दे दी जाती है और अडाणी, मोदी मित्रता की बात करते हैं, तब उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है. वहीं, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सरकार द्वारा आवंटित बंगला किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है.

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