ईडी ने पोंजी योजनाओं से जुड़े धन शोधन मामले में संपत्तियों को जब्त किया

नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बताया कि उसने पोंजी योजनाओं से जुड़े धन शोधन मामले में तीन राज्यों में 200 से अधिक भूखंड और फ्लैट जब्त किए हैं। पोंजी योजना के प्रवर्तकों पर कई निवेशकों को ठगने का आरोप है। जब्त की गई संपत्तियां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में फैली हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। बयान में कहा गया कि जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य 110 करोड़ रुपये है और ये मैत्री प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड (एमपीएचपीएल) के साथ ही इसकी सहायक कंपनियों श्री नक्षत्र बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसएनबीडीआईपीएल) और मैत्री रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआरआईपीएल) के नाम पर हैं।

कुछ संपत्तियां इन कंपनियों के निदेशकों लक्कू कोंडा रेड्डी, लक्कू मलयाद्री रेड्डी, लक्कू माधव रेड्डी और कोलिकलापुडी ब्रह्म रेड्डी के नाम पर हैं। ईडी ने बताया कि कुल 210 संपत्तियों में से 196 संपत्ति आंध्र प्रदेश में, 13 तेलंगाना में और एक कर्नाटक में है।

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