एल्गार परिषद मामला: न्यायालय ने कार्यकर्ता ज्योति जगताप की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता ज्योति जगताप की एक याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने जमानत खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

जगताप ने उच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर, 2022 के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने जगताप की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का मामला ह्लप्रथम दृष्टया सचह्व है और वह प्रतिबंधित भाकपा (माओवाद) की ह्लव्यापक साजिशह्व में शामिल थीं।

जगताप की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता अपर्णा भट ने एनआईए के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने जगताप को तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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