टोल र्किमयों से 33.67 लाख रुपये लूटने के आरोप में चार लोगों को पांच साल कठोर कारावास की सजा

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने टोल प्लाजा के दो र्किमयों पर हमला कर उनसे 33.6 लाख रुपये लूटने के आरोप में चार लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. एम. गुप्ता ने मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

यह आदेश 14 सितंबर को जारी किया गया, जिसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई। अदालत ने रवि अशोक प्रजापति (27), कल्पेश आज्ञाराम वर्मा (27), मोहम्मद समीर (38) और राजू प्रसाद (32) को पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने प्रसाद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 397 (मौत या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के साथ लूट या डकैती) के तहत दोषी पाया और उसे सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। आदेश के मुताबिक, सभी सजा एक साथ चलेंगी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चांदानी ने अदालत को बताया कि 12 सितंबर 2016 को भिवंडी में मालोदी टोल प्लाजा से दो लोग 33.67 लाख रुपये बैंक में जमा कराने जा रहे थे कि तभी उनकी जीप को एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने रोका।

दो वाहनों पर आए बदमाशों ने टोल र्किमयों पर चाकुओं से हमला कर नकदी से भरे थैले को छीन लिया और मौके से फरार हो गए।

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