सैफ पर हमला मामले में मुंबई पुलिस ने कहा : गिरफ्तार बांग्लादेशी व्यक्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत

मुंबई. बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने कहा कि मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ उसके पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं. सैफ (54) पर 16 जनवरी को तड़के मुंबई के बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में एक हमलावर ने चाकू से छह बार वार किए थे. पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में 19 जनवरी को बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर उर्फ विजय दास को पड़ोसी ठाणे जिले से गिरफ्तार किया था.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) परमजीत दहिया ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जांच में प्रगति के बारे में बताया और कहा कि अपराध शाखा और डीसीपी जोन 9 की टीम ने “शानदार तरीके से सबूत-आधारित पहचान” की. उन्होंने कहा, “मुंबई पुलिस के पास आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दस्तावेजी, भौतिक और तकनीकी सहित पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं. जहां तक ??आरोपपत्र दाखिल करने से पहले साक्ष्य संग्रह के तहत आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने का सवाल है, पुलिस के पास चेहरा का मिलान कराने का भी विकल्प है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे.” दहिया ने कहा, “मामले की जांच के दौरान पुलिस को वारदात में उसके (आरोपी) साथ किसी और के शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला.” उन्होंने बताया कि पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है, जिनके वह (आरोपी) संपर्क में था.

दहिया ने कहा, “हमने उंगलियों के निशान के नमूने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को भेज दिए हैं. फिलहाल हमें उसकी उंगलियों के निशान के बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है.” उन्होंने बताया, “गिरफ्तार आरोपी वही (हमले में शामिल व्यक्ति) है और पुलिस के पास उसके खिलाफ मौखिक, भौतिक एवं तकनीकी सबूत हैं. अदालत के समक्ष सभी सबूत पेश किए जाएंगे.” पिछले हफ्ते शरीफुल इस्लाम के पिता मोहम्मद रूहूल ने दावा किया था कि उसके बेटे को मामले में फंसाया जा रहा है और वह जल्द ही उसकी रिहाई के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय एवं भारतीय उच्चायोग से संपर्क करेंगे.

रूहूल ने दावा किया कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिख रहा शख्स शरीफुल नहीं है. उसने कहा कि उसके बेटे के पास भारत में रहने के लिए उचित दस्तावेज नहीं थे और वह लगातार गिरफ्तार होने के डर में जी रहा था. मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते शरीफुल की पुलिस हिरासत की अवधि 29 जनवरी तक बढ.ा दी थी. पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उसे यह पता लगाने के लिए उस व्यक्ति के चेहरे का मिलान कराने की जरूरत होगी कि क्या वह अभिनेता की इमारत के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखा गया व्यक्ति है. पुलिस ने घटना के सिलसिले में सैफ, उनकी पत्नी करीना कपूर खान और घर के कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं.

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