जैकलीन ने चंद्रशेखर को बयान देने से रोकने के अनुरोध को लेकर अदालत का रुख किया

नयी दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को उनसे संबंधित कोई भी बयान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया में जारी करने से तत्काल रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया.

अभिनेत्री ने अपनी याचिका में, मंडोली जेल के अधीक्षक और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे चंद्रशेखर को उनके (जैकलीन) बारे में कोई और पत्र, बयान या संदेश जारी करने की अनुमति न दें. उन्होंने जेल अधीक्षक से चंद्रशेखर के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल किये जाने का भी अनुरोध किया.

याचिका में चंद्रशेखर के 15 अक्टूबर के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह ”अवांछित और परेशान करने वाली सामग्री से भरा हुआ था” और इसे मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था. अभिनेत्री जैकलीन की याचिका में कहा गया है, ”चंद्रशेखर द्वारा याचिकाकर्ता (जैकलीन) के साथ संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य वाले इस निरंतर प्रयास का स्पष्ट इरादा गवाह को मानसिक रूप से इस हद तक डराना है कि वह आपराधिक मुकदमे में सच्चाई को छिपाने के लिए मजबूर हो जाए.”

याचिका में कहा गया कि मीडिया में “परेशान करने वाले पत्रों” के “अनचाहे प्रसार” ने उनके लिए “परेशान करने वाला माहौल” उत्पन्न कर दिया है जो अपने परिवार से दूर भारत में अकेले रह रही एक महिला है. याचिका में कहा गया, ”जानबूझकर प्रिंट मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित और प्रकाशित किए गए इन पत्रों से याचिकाकर्ता को काफी वित्तीय नुकसान हुआ है. यह अभियान न केवल उत्पीड़न और धमकी है, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उसके अधिकारों का सीधा उल्लंघन भी है.”

इसमें कहा गया है कि यह समझने के लिए एक विस्तृत जांच की जरूरत है कि वह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को ऐसे धमकी वाले पत्र कैसे लिख पाया. ईओडब्ल्यू ने अपने जवाब में कहा कि यह “गंभीर चिंता” का विषय है कि मामले के एक महत्वपूर्ण गवाह को आरोपी द्वारा परेशान किया गया और धमकाया गया. इसने कहा कि इससे मुकदमा प्रभावित हो सकता है.

जवाब में यह भी कहा गया कि मीडिया को पत्र भेजने से न केवल अभिनेत्री को परेशान किया गया और धमकाया गया, बल्कि इससे उसके सामाजिक और व्यावसायिक कार्य भी प्रभावित हुए. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि 17 जनवरी तय की. फर्नांडीज ने चंद्रशेखर से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के 200 करोड़ रुपये संबंधी धनशोधन मामले में अपने खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया.

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति को जमानत दिलाने का वादा करके 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. शिविंदर मोहन सिंह एक आपराधिक मामले में जेल में बंद थे.
श्रीलंकाई मूल की अभिनेत्री पर उगाही गई धनराशि के शोधन में शामिल होने का आरोप है.

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