न्यायाधीश अनुशासन का पालन करें; मुख्य न्यायाधीश जब तक न सौंपे, मामले को नहीं लें: न्यायालय

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील का निस्तारण करते हुए कहा है कि न्यायाधीशों को अनुशासन का पालन करना चाहिए और तब तक कोई मामला नहीं लेना चाहिए, जब तक इसे विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश ने नहीं सौंपा हो. पीठ ने कहा, ‘‘यह कानून की प्रक्रिया के घोर उल्लंघन का मामला है.’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से नहीं सौंपे गए मामले को लेना ‘घोर अनौचित्य का कार्य’ है. शीर्ष अदालत ने आश्चर्य जताया कि प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए दीवानी रिट याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है.

Related Articles

Back to top button