केरल: सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 09 Jun 2022 08:05 PM
केरल: सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने सनसनीखेज सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और सह-आरोपी सरित पी एस की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. राज्य में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के विधायक व पूर्व मंत्री के. टी. जलील की शिकायत पर सुरेश और सरित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जलील ने शिकायत में अपने, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के बारे में सुरेश द्वारा किये गए खुलासे के पीछे साजिश रचे जाने का आरोप लगाया गया था.
न्यायमूर्ति वीजू अब्राहम ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

जलील की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुरेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था. सुरेश और सरित की संयुक्त याचिका में कहा गया है कि केवल सुरेश ही मामले में आरोपी हैं और उनके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध में जमानत मिल सकती है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनका मानना है कि मुख्यमंत्री विजयन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान वापस लेने को मजबूर करने के लिए उन्हें हिरासत में रखना चाहते हैं.

By Yogesh Kumar Sahu