मकर संक्रांति के दौरान पूजा स्थलों के आसपास पतंगबाजी प्रतिबंधित

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Sat, 14 Jan 2023 01:37 PM
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हैदराबाद: हैदराबाद में पुलिस ने 14 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी मार्गों और पूजा स्थलों के आसपास पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने एक अधिसूचना में कहा कि कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा 14 जनवरी से 16 जनवरी तक हैदराबाद में संक्रांति उत्सव के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया कि पुलिस से आवश्यक अनुमति के बिना कोई भी लाउडस्पीकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाया जाएगा और न ही कोई संगीत बजाया जाएगा। इसमें कहा गया, ‘‘हैदराबाद शहर के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को किसी भी दुर्घटना/अप्रिय घटना से बचाने के लिए बिना रेंिलग वाली छतों से पतंग न उड़ाने दें।’’

अधिसूचना में कहा गया कि बच्चों को बिजली के करंट से होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए जिससे कि वे बिजली के खंभों में अटकी पतंगों को इकट्ठा न करें।

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