मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘स्टैंड-अप’ कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी टिप्पणियों लेकर मुश्किलों में घिरे ‘स्टैंड-अप’ कॉमेडियन कुणाल कामरा को शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बांड भरना होगा.

न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने दूसरे प्रतिवादी (खार पुलिस) को भी नोटिस जारी किया तथा मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल के लिए निर्धारित की. कामरा ने दलील दी थी कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले आए थे और तब से वह “सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं” और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर है. न्यायाधीश ने इस बात पर गौर किया कि विल्लुपुरम जिले में रहने वाले याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ खार पुलिस द्वारा दर्ज किये गए मामले में गिरफ्तारी की आशंका है.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने “नया भारत” नामक एक ‘स्टैंड-अप’ कॉमेडी में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं. अभियोजन पक्ष के अनुसार, इससे उपमुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. वकील ने कहा कि जो आरोप लगा है, उसमें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. वह महाराष्ट्र में अग्रिम जमानत मांगने में असमर्थ हैं.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पार्टी (शिवसेना) के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों से उन्हें धमकी मिली है. उन्होंने महाराष्ट्र की अदालत में जाने के लिए अग्रिम जमानत मांगी. अदालत ने कहा, “इस बीच, यह अदालत 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक है. उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट, वनूर की संतुष्टि के लिए एक बांड भरना होगा.” यह विवाद खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा (36) के हालिया शो से उपजा है, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया था.

कामरा के शो के बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने रविवार रात उस क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ की थी, जहां शो का आयोजन किया गया था. शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मुंबई पुलिस कामरा को दो बार इस मामले में तलब कर चुकी है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button