मेस्सी का कार्यक्रम: अदालत केंद्रीय एजेंसियों को जांच सौंपने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी

कोलकाता: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मची अफरा-तफरी का मामला सोमवार को उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल ने इस घटना से संबंधित तीन अलग-अलग जनहित याचिकाओं को दायर करने की अनुमति दी।

इन याचिकाओं में अदालत से स्टेडियम में अफरा-तफरी की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अधिवक्ताओं सब्यसाची चट्टोपाध्याय और मैनाक घोषाल द्वारा अलग-अलग दायर की गई याचिकाओं पर इस सप्ताह के अंत में अदालत द्वारा एक साथ सुनवाई किए जाने की संभावना है।

अधिकारी की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता बिलवादल भट्टाचार्य ने शनिवार को मची अफरा-तफरी के कारणों का पता लगाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गठित और सेवानिवृत्त न्यायाधीश आशीष कुमार राय की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय जांच समिति को भी चुनौती दी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस घटना के कारण पश्चिम बंगाल को पूरी दुनिया के सामने र्शिमंदगी उठानी पड़ी। अन्य दो याचिकाओं में दावा किया गया कि राज्य द्वारा नियुक्त समिति का गठन जल्दबाजी में किया गया था और इसमें अनुरोध किया गया कि टिकटों की बिक्री में संभावित वित्तीय अनियमितताओं और आयोजन से जुड़े संदिग्ध मौद्रिक लेनदेन की भी जांच की जानी चाहिए।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच कर रही बिधाननगर पुलिस ने टिकटों की बिक्री और वितरण के लिए जिम्मेदार संगठन के बैंक खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है और संगठन तथा कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता के बीच वित्तीय लेनदेन को रोकने का निर्देश दिया है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर समिति के गठन की घोषणा की। ममता ने कहा कि समिति घटना की विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी।

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