पत्नी समेत एनआईए उपाधीक्षक की हत्या के आरोपी मुनीर और उसके सहयोगी को फांसी की सजा
बिजनौर (उप्र). बिजनौर की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पुलिस उपाधीक्षक और उनकी पत्नी की छह साल पहले गोली मारकर हत्या करने के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर मुनीर और उसके साथी को फांसी की सजा सुनाई है.पुलिस अधीक्षक धर्मवीर ंिसह ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड में चले मुकदमे में अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे कोर्ट पांच) विजय कुमार की अदालत में 19 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं.
शुक्रवार को न्यायाधीश ने मुनीर और उसके साथी रैय्यान को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया और शेष तीन अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया था. उन्होंने बताया कि शनिवार को मुनीर और उसके साथी रैय्यान को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई. पुलिस अधीक्षक ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि 2-3 अप्रैल 2016 की रात एनआईए के पुलिस उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना स्योहारा में शादी समारोह से वापस कार से बच्चों के साथ घर सहसपुर लौट रहे थे, तभी उनके आवास से कुछ पहले पुलिया पर घात लगाए बदमाशों ने दोनो की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
उन्होंने बताया कि इस मामले में हत्या समेत सुसंगत धाराओं में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन विवेचना के दौरान हत्या में मुनीर, रैयान, जैनी, तंजीम अहमद और रिजवान के नाम सामने आये. ये एनआईए अधिकारी के पड़ोसी थे और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुनीर शासन द्वारा राज्य स्तरीय माफिया घोषित है और इसके विरुद्ध विभिन्न राज्यों और जिलों में 33 मामले चल रहे हैं.