ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को

प्रयागराज. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के मामले में पक्षकारों के वकीलों से कुछ और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर 26 मई को अगली सुनवाई करेगा.

याचिकाकर्ताओं ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद का एक समग्र सर्वेक्षण करने के वाराणसी की अदालत के निर्देश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है. उन्होंने मस्जिद स्थल पर मंदिर को बहाल करने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को भी चुनौती दी है. यह वाद वाराणसी की अदालत में लंबित है.

इससे पूर्व, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने 28 नवंबर, 2022 को दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने यह निर्देश भी दिया था कि इस मामले में निर्णय आने तक वाराणसी की अदालत के एएसआई सर्वेक्षण के निर्देश पर रोक वाला उसका अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा.

हालांकि, 24 मई को अपने आदेश में न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा कि संबद्ध पक्षों से कुछ और स्पष्टीकरण लिए जाने की जरूरत है. इसे देखते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई 26 मई, 2023 को की जाएगी. अदालत, वाद की पोषणीयता और एएसआई सर्वेक्षण दोनों ही मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी.

इससे पूर्व, आठ अप्रैल, 2021 को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर मंदिर को बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक समग्र सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था.  तब, ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (एआईएम) और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर वाराणसी की अदालत के इस आदेश को चुनौती दी थी. इसके उपरांत, उच्च न्यायालय ने नौ सितंबर, 2021 को वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी थी.

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने इस मामले में 28 नवंबर, 2022 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था और साथ ही निर्देश दिया था कि वाराणसी की अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक, उच्च न्यायालय का निर्णय आने तक जारी रहेगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button