मथुरा के शाही ईदगाह मामले में अगली सुनवाई चार अप्रैल को
प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई सोमवार को चार अप्रैल तक के लिए टाल दी. मूल वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है. सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि चार अप्रैल तय की.
मुस्लिम पक्ष की ओर से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अधिवक्ता तस्लीमा अजीज अहमदी ने कहा कि मौजूदा वाद समय सीमा से बाधित है. वाद की पोषणीयता के संबंध में अपनी आपत्ति को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को बहस पूरी की. अहमदी ने आगे दलील दी कि यह वाद शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने के बाद कब्जा लेने और मंदिर बहाल करने के लिए दायर किया गया है. वाद में की गई प्रार्थना दर्शाती है कि वहां मस्जिद का ढांचा मौजूद है और उसका कब्जा प्रबंधन समिति के पास है.
मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी, “इस प्रकार से वक्फ की संपत्ति पर एक सवाल/विवाद खड़ा किया गया है और वक्फ कानून के प्रावधान लागू होंगे और इस तरह से इस मामले में सुनवाई वक्फ अधिकरण के न्याय क्षेत्र में आता है ना कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में.” अहमदी की दलील सुनने के बाद अदालत ने उनसे अगली तारीख तक अपनी बहस पूरी करने को कहा.