पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज, उनके बेटे हमजा को चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में राहत मिली

लाहौर. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 2019 के भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी राहत मिली जब एक जवाबदेही अदालत ने आगे की कार्यवाही रोक दी और देश के जवाबदेही कानूनों में बदलाव के बाद इसे भ्रष्टाचार रोधी निकाय को वापस भेज दिया. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने फरवरी 2019 में शहबाज और उनके बेटे हमजा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. एनएबी ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शहबाज ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और अपने बेटों के स्वामित्व वाली रमजान चीनी मिल को लाभ पहुंचाने के संबंध में आदेश दिए थे.

एनएबी ने कहा कि इस कदम से राष्ट्रीय खजाने को 21.3 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (लगभग 9,48,565 डॉलर) का नुकसान हुआ. प्रधानमंत्री के वकील अमजद परवेज ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘रमजान चीनी मिल का यह मामला प्रधानमंत्री शहबाज और उनके बेटे हमजा के खिलाफ एक तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि यह अब संसद द्वारा पारित एनएबी कानूनों में संशोधन के आलोक में जवाबदेही अदालत के क्षेत्र में नहीं आता है.’’

उन्होंने कहा कि बुधवार को जवाबदेही अदालत, लाहौर ने शहबाज और हमजा के खिलाफ रमजान चीनी मिल मामले में कार्यवाही रोक दी और इसे वापस एनएबी को भेज दिया. परवेज ने कहा, ‘‘संशोधित एनएबी कानूनों के तहत अब जवाबदेही अदालत ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है जिसमें 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपये से कम का भ्रष्टाचार किया गया हो. इस मामले में शहबाज और उनके बेटे हमजा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप 20 करोड़ रुपए से कुछ अधिक के हैं.’’ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया था कि शहबाज नीत सरकार ने एनएबी कानूनों में बदलाव केवल उन्हें, उनके परिवार और अन्य नेताओं को लाभ देने के लिए किया है जिन्हें भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में नामजद किया गया है. खान ने इन संशोधनों को अदालत में चुनौती दी है.

बुधवार को, प्रधानमंत्री शहबाज और उनके बेटे हमजा ने अपने खिलाफ करोड़ों डॉलर के धन शोधन मामले में भी बरी किए जाने का अनुरोध किया. संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत 14 अरब पाकिस्तानी रुपये के धन शोधन मामले में शहबाज-हमजा को आरोपी करार देने वाली थी लेकिन उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों ने बरी करने के लिए एक याचिका दायर की है. बरी करने के अनुरोध वाली याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी.

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