
नयी दिल्ली. दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान में देरी की घोषणा कर रहे इंडिगो के पायलट पर एक यात्री ने हमला कर दिया. घटना के बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. रविवार शाम हुई इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर आया है. वीडियो में साहिल कटारिया नामक यात्री गोवा जा रहे विमान के अंदर घोषणा कर रहे पायलट पर हमला करते दिख रहा है.
उड़ानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटराडार24’ के मुताबिक, विमान ने 10 घंटे से ज्यादा की देरी के बाद शाम छह बजे दिल्ली से उड़ान भरी. घटना उस दिन हुई जब घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके कारण कई उड़ानों का मार्ग परिर्वितत किया गया, कई उड़ानें रद्द हुईं या उनके परिचालन में देरी हुई.
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यात्री का खराब आचरण स्वीकार्य नहीं है और कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप उससे ”सख्ती से निपटा” जाएगा. सिंधिया के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) उड़ानें रद्द होने और खराब मौसम के कारण उनके परिचालन में देरी के मद्देनजर यात्रियों के साथ बेहतर संचार और उन्हें होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए सभी एयरलाइनों के को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा.
एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि कटारिया ने सह-पायलट से ”मारपीट” की और यात्री को ”नो-फ्लाई लिस्ट” (यात्री को किसी भी विमान में उड़ान की अनुमति नहीं) में शामिल करने के लिए मामला एक स्वतंत्र आंतरिक समिति को भेजा गया है. इस वीडियो क्लिप में पायलट पर हमला करने वाले यात्री पर चालक दल के अन्य सदस्य घटना के बाद शोर मचाते दिख रहे हैं.
वीडियो में कटारिया को यह कहते सुना जा सकता है कि वे विमान में लंबे समय से बैठे हैं और अगर विमान उड़ान नहीं भरने वाला है तो उन्हें जाने की अनुमति मिलनी चाहिए. एक अन्य वीडियो क्लिप में कटारिया को सुरक्षा कर्मी विमान से बाहर ले जाते दिख रहे हैं और वह अपने इस आचरण के लिए माफी मांगता नजर आ रहा है. उसे बाद में थाने ले जाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस के मुताबिक, दिल्ली और गोवा के बीच उड़ान संख्या 6ई 2175 के सह-पायलट और अन्य सुरक्षार्किमयों ने साहिल कटारिया के खिलाफ उड़ान में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने की शिकायत दी है. शिकायत में कहा गया है कि कटारिया ने दुर्व्यवहार किया और सह-पायलट अनुप कुमार को मारा तथा विमान के अंदर हंगामा मचाया. पुलिस ने बताया कि उड़ान में एक घंटे से अधिक की देरी होने के कारण यात्री उत्तेजित हो गया.
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक रूप से हंगामा करने के लिए सजा) और विमान नियमावली की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.
इंडिगो ने एक बयान में कहा कि यात्री को अमर्यादित आचरण करने वाला घोषित कर दिया गया और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया. एयरलाइन ने बताया कि नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई करने और यात्री को ‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में शामिल करने के लिए मामला स्वतंत्र आंतरिक समिति के पास भेजा जा रहा है.
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सिंधिया ने कहा कि सभी हितधारक कोहरे से संबंधित प्रभाव को कम करने के लिए चौबीस घंटे काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ”इन सबके बीच (यात्रियों द्वारा) खराब व्यवहार की घटनाएं अस्वीकार्य हैं और इससे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से निपटा जाएगा.”



