रूबैया सईद मामले में यासीन मलिक, पहलू अदालत में हुए पेश

जम्मू. जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक और उसके सहयोगी रफीक पहलू पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबैया सईद के 1989 में किए गए अपहरण के मामले में बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए.
वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की मुख्य अभियोजक मोनिका कोहली ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत में दो गवाहों ने अली मोहम्मद मीर की मामले में अन्य आरोपी के तौर पर पहचान की. कोहली ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है.

उन्होंने बताया, ”1989 के रूबैया सईद अपहरण मामले में दो गवाहों से पूछताछ की गई. उन्होंने एक आरोपी अली मोहम्मद मीर की पहचान की है.” वरिष्ठ सरकारी अभियोजक एस के भट ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दो गवाहों नंबर 24 और नंबर 25 से पूछताछ की गई. उन्होंने अभियोजक की मदद की और आरोपी अली मोहम्मद मीर की पहचान की.
अली मोहम्मद मीर मलिक के बाद अपरहरण मामले में मुख्य आरोपी है. वह सईद को श्रीनगर से सोपोर अपने वाहन में ले गया था और उसे एक अतिथिगृह में रखा था.

भट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट(जेकेएलएफ) के प्रमुख मलिक और पहलू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए. मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में है. वह आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में जेल की सजा काट रहा है. उसे प्रत्यक्ष तौर पर अदालत में पेश नहीं किया गया क्योंकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उसे कहीं लाने लेजाने में रोक लगाई हुई है.

पहलू श्रीनगर के केन्द्रीय कारागार में बंद है. उसे कश्मीर घाटी में आतंकवाद को फिर से शुरू करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था.
एक अन्य मामले में श्रीनगर में 1990 में भारतीय वायु सेना के चार अधिकारियों की हत्या के मामले में अदालत ने शिनाख्त के लिए एक गवाह को तलब किया था लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सका. अभियोजक ने कहा कि अदालत ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की हत्या मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर तय की है और गवाहों को जिरह के लिए बुलाने को कहा है.

Related Articles

Back to top button