ब्रेकिंग : महिला माओवादी सभी आरोपी से बरी, NIA कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश, पुलिस पर हमले की आरोपी थी महिला, अभियोजन पक्ष नहीं दे सका हमले का पुख्ता सुबूत

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Wed, 23 Sep 2026 10:34 AM
ब्रेकिंग : महिला माओवादी सभी आरोपी से बरी, NIA कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश, पुलिस पर हमले की आरोपी थी महिला, अभियोजन पक्ष नहीं दे सका हमले का पुख्ता सुबूत
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बिलासपुर. पुलिस पर जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखने और प्रतिबंधित माओवादी संगठन की गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों में बिलासपुर की एनआईए विशेष अदालत ने आज महिला माओवादी मांगो उर्फ सिंधु नुरेटी निवासी बारनागुडा नारायणपुर को बरी कर दिया है.

न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मांगो नुरेटी मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वालों में शामिल थी.आरोपी की पहचान, ओडिशा पुलिस से सुपुर्दगी, चोट और हथियार बरामदगी से जुड़े साक्ष्यों में भी कई कमियां सामने आईं.

उन्होंने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष मुठभेड़ में मांगो की मौजूदगी और उसकी भूमिका को ठोस सबूतों से साबित नहीं कर पाया. आरोपी की शिनाख्त को लेकर भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं थे. ओडिशा पुलिस से उसकी सुपुर्दगी और उसके पास से हथियार बरामद होने के दावों में भी विरोधाभास मिला. इसके अलावा चोट और मौके से बरामद सामान का सीधा संबंध आरोपी से जोड़ने में अभियोजन विफल रहा. इन्हीं कमियों के आधार पर कोर्ट ने महिला माओवादी को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

पूरा मामला 12 अप्रैल 2024 का है. अभियोजन के अनुसार धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में डीआरजी, गरियाबंद डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम एकावारी के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी. शाम करीब 4.30 से 5.30 बजे के बीच 20-25 माओवादियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी.

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो माओवादी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. मौके से बीजीएल सेल, सोलर प्लेट, बिजली के तार, माओवादी वर्दी, साहित्य और दवाइयों का सामान बरामद करने का दावा किया गया था.

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