कर्नाटक: राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली सिद्धरमैया की याचिका पर सुनवाई शनिवार तक स्थगित

बेंगलुरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका की सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के कथित भूखंड घोटाले के सिलसिले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी को चुनौती दी है.

अदालत ने 19 अगस्त के अपने अंतरिम आदेश का विस्तार करते हुए जन प्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह सिद्धरमैया के खिलाफ मामले की सुनवाई अगली तारीख तक टाल दे. मुख्यमंत्री के लिए पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई शुरू होते ही अपनी दलीलें पेश कीं.

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा, ”(हमने) वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं, जिन्होंने फिलहाल अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं, (लेकिन) उनका प्रत्युत्तर का अधिकार सुरक्षित है. प्रतिवादियों की दलीलें पूरी होने के बाद राज्यपाल की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 31 अगस्त को पूर्वाह्न 1030 बजे अपनी दलीलें रखेंगे.” न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, ”उन्नीस अगस्त को जारी अंतरिम आदेश मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक कायम रहेगा.” राज्यपाल ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत सिद्धरमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

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