जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से जुड़े मामले में तीन मकान कुर्क

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 05 Dec 2024 10:14 PM
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से जुड़े मामले में तीन मकान कुर्क

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श्रीनगर. शोपियां और बारामूला जिलों में अधिकारियों ने आतंकवादियों से जुड़े अलग-अलग मामलों में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत बृहस्पतिवार को तीन घरों को कुर्क कर दिया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार शोपियां में कुर्क किए गए मकान आतंकवादी अदनान शफी डार के पिता मोहम्मद शफी डार और आतंकवादियों के सहयोगी सज्जाद अहमद खाह के ससुर अब्दुल मजीद कोका के नाम पर पंजीकृत हैं.

बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र के नौपोरा कलां में एक मंजिला आवासीय मकान और 16 मरला जमीन मोहम्मद सुभान खान की है.
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शोपियां में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत दो मंजिला आवासीय संपत्तियों को कुर्क करके सख्त कार्रवाई की है. प्रवक्ता के अनुसार जैनापोरा पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में यह कार्रवाई की गयी है.

By Yogesh Kumar Sahu